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खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया आदेश…राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए दिए निर्देश…इस बार राशन कार्ड के साथ देना होगा ये दस्तावेज

छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा वर्तमान में प्रचलित वैध राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। राशनकार्डो के नवीनीकरण का कार्य 8 जुलाई से 30 अगस्त तक किए जाएंगे। राशन कार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को राशन कार्ड की पात्रता से इंकार नहीं किया जाएगा और पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा।

नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में प्रचलित अंत्यादेय, प्राथमिकता तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

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आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज, राशनकार्डधारी मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति तथा संचालक, खाद्य द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति, राशनकार्डधारी मुखिया के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशनकार्ड के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति, राशनकार्डधारी मुखिया, आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो देनी होगी।

नवीनीकरण के कार्य हेतु राशन कार्डों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र स्थापित किया जाएगा जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान से भिन्न स्थान पर होगा। सत्यापन केन्द्र कलेक्टर द्वारा किसाी केन्द्रीय स्थान पर सार्वजनिक भवन जैसे ग्राम पंचायत, स्कूल, सामुदायकि भवन में रखा जाएगा।

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ऐसे राशन कार्ड, जिनमें मुखिया या कम से कम एक सदस्य का आधार नंबर दर्ज है, उनके आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेज सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे नवीनीकरण हेतु मान्य किया जाएगा।

ऐसे कार्डधारी जो सत्यापन हेतु निर्धारित अविध में उपस्थित नहीं होंगे, उनके नाम के आगे रिमार्क कॉलम में अनुपस्थित दर्ज कर दिया जाएगा एवं इनके राशन कार्ड नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे।

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राशनकार्ड पीडीएफ तैयार होने के बाद कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा इन पर हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा अंकित कर एवं राशककार्ड कव्हर में इसे लगाकर संबंधित ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय को वितरण हेतु जारी किया जाएगा तथा इसकी पावती प्राप्त की जावेगी। राशनकार्ड का निःशुल्क वितरण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर तथा नगरीय निकाय द्वारा वार्ड स्तर पर किया जाएगा।

नवीनीकृत राशनकार्डधारियों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दूकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर दी जावेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों मंे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश के तारिख से 30 दिनों के भीतर तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी और तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

राशनकार्डों नवीनीकरण की प्रक्रिया का जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों मंे बैनर, फ्लैक्स आदि के द्वारा जुलाई माह के चावल उत्सव के दौरान समुचित प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

खाद्य सचिव ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि वे सभी निर्देशों के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 30 अगस्त, 2019 तक पूर्ण कर इसे हितग्राहियों को वितरण की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

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